September 27, 2022


Supreme Court : आज से घर बैठे सुप्रीम कोर्ट की LIVE स्ट्रीमिंग देख सकेंगे लोग, जानिए दिशा निर्देश


Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (live streaming ) करने जा रही है। अब लोग घर बैठे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लाइव देख सकते है। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अदालती सुनवाई को webcast.gov.in/scindia/ के माध्यम से live देख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court proceedings live ) बाद में YouTube के माध्यम से की जा रही लाइव-स्ट्रीम को अपने सर्वर पर होस्ट कर सकता है। लोग अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर घर बैठे ही लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं।

Supreme Court के लाइव स्ट्रीमिंग दिशा निर्देश : 

  • कोई भी व्यक्ति/इकाई (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित) अधिकृत व्यक्ति/इकाई के अलावा लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड, साझा और/या प्रसारित नहीं करेगा।
  • लाइव स्ट्रीम का कोई भी अनधिकृत उपयोग भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अवमानना ​​कानून सहित कानून के अन्य प्रावधानों के तहत अपराध के रूप में दंडनीय होगा।
  • यह प्रावधान सभी मैसेजिंग एप्लिकेशन पर भी लागू होगा. इस प्रावधान के विपरीत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा. रिकॉर्डिंग और अभिलेखीय डेटा में अदालत के पास विशेष कॉपीराइट होगा।
  • लाइव स्ट्रीम को एक्सेस करने वाला कोई भी पक्ष/वादी इन शर्तों से बाध्य होगा।
  • कोर्ट के पूर्व लिखित प्राधिकरण के बिना लाइव स्ट्रीम को किसी भी रूप में पुन: प्रस्तुत, प्रसारित, अपलोड, पोस्ट, संशोधित, प्रकाशित या पुनर्प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
  • समाचार प्रसारित करने और प्रशिक्षण, शैक्षिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए न्यायालय द्वारा अपने मूल रूप में अधिकृत रिकॉर्डिंग के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।
  • बताए गए उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत की गई अधिकृत रिकॉर्डिंग को आगे संपादित या संसाधित नहीं किया जाएगा।
  • ऐसी रिकॉर्डिंग का उपयोग किसी भी रूप में वाणिज्यिक, प्रचार उद्देश्यों या विज्ञापन के लिए नहीं किया जाएगा।
  • कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा अधिकृत के अलावा अन्य कार्यवाही को रिकॉर्ड या ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग नहीं करेगा।



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