March 13, 2024


ELECTORAL BOND BREAKING : 2019-24 के बीच 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए", SBI ने SC को बताया?


नई दिल्ली:ELECTORAL BOND BREAKING :  सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनावी बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की तरफ से ये हलफनामा पेश किया गया है। इस हलफनामें कहा गया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। हमने चुनाव आयुक्त को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी साझा कर दी है।  


भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन करते हुए भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य प्रस्तुत किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और उक्त बांड के मूल्य के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किया है। एसबीआई का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच जिनमें से 22,217 बॉन्ड खरीदे और 22,030 भुनाए गए है। बांड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।


इलेक्टोरल बॉन्ड पर 11 मार्च को हुई थी सुनवाई


इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। इस दौरान SBI को बड़ा झटका लगा था। दरअसल, SBI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल साझा करने के लिए 30जून तक की मोहलत मांगी थी। उच्च अदालत ने साफ कहा है कि आदेश का पालन किया जाए और सभी जानकारी 12 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंप दी जाएं।


SBI की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे


इस दौरान SBI की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इलेक्टरोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए और वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने SBI को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए थे, जिसमें खरीदारों के साथ-साथ बॉन्ड का मूल्य जैसी जानकारी देने के लिए कहा गया है।




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