जांजगीर चांपा। CG Crime : प्रार्थिया अच्छेमति साहू निवासी मडवा थाना जांजगीर द्वारा फायनेंस सुविधा लेकर ट्रेक्टर वाहन खरीदी की गई थी। जिसको श्रीराम फायनेंस लिमिटेड जांजगीर शाखा से फायनेंस कराए थे। जिसका लोन की किस्त के वसुली हेतु श्रीराम फायनेंस लिमिटेड जांजगीर के फील्ड आफिसर राहूल यादव द्वारा किस्त के पैसे लेने प्रार्थिया के घर आया करता था। आरोपी राहूल यादव द्वारा प्रार्थिया के घर जाकर बोला कि माह फरवरी 2023 में 1,56,000/ रूपया पटा दोगे तो लोन क्लोज हो जायेगा तब आरोपी के झांसे में आकर प्रार्थिया द्वारा लोन के ब्याज में छूट मिलेगा और लोन क्लोज हो जायेगा सोचकर दिनांक 04.02.23 को आरोपी राहूल यादव को 90,000/रु दी थी। कुछ दिन बाद आरोपी राहूल यादव उसके घर आया और कम्पनी का क्लोज रिपोर्ट दिखाया और बोला कि आपके नाम से 1,58,000/ रूपया पटा दिया हूं और शेष रकम मुझे 20 फरवरी 2023 के पहले पटा देना तब यह दो-दो हजार के तीन किस्त में 6000/ रूपया तथा दिनाक 14.02.2023 को 57,000/ रूपया दिनांक 17.02.2023 को 3000 रूपया लोन का रकम आरोपी राहूल यादव को दिया था जिस पर रकम पूरा देने के बाद आरोपी द्वारा पावती और लोन क्लोजर लेटर दिनांक 06.02.2023 का दिया और बोला कि लोन क्लोज हो गया है कंपनी का एनओ.सी. 01 माह में डाक के माध्यम से आयेगा।
दिनांक 13.05.2023 को श्रीराम फायनेंस लिमिटेड जांजगीर के द्वारा एक पत्र मिला जिसमें अच्छेमति साहू के लोन खाते में 33,500/ रूपये ही जमा होना तथा शेष 78,252/- बकाया होना लिखा था। तब प्रार्थिया लोग आरोपी राहुल यादव को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया तो श्रीराम फायनेंस लिमिटेड जांजगीर शाखा में जाकर पता किया तो आरोपी राहुल यादव द्वारा लोन खाते पर 33,500/ रूपया ही जमा किया है जिसका 78,525/रु शेष बचा हुआ है। आरोपी राहुल यादव वर्तमान में श्रीराम फायनेंस में काम नहीं कर रहा है लोन किस्त बचे को पटाना होगा तब प्रार्थिया को अहसास हुआ कि आरोपी राहूल यादव के द्वारा झांसे में लेकर इससे लोन का रकम लेकर बैंक में जमा न कर स्वंय लेकर तथा फर्जी लोन क्लोजर रिपोर्ट श्री राम फायनेंस का सील लगा हुआ बनाकर धोखाधडी किया है।
धोखाधड़ी जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा के निर्देशन में अरोपी राहुल यादव को घेराबंदी कर पकड़ा जिसको अति. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी को घटना के संबंध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो प्रार्थिया अच्छेमति साहू के नाम से लोन का किस्त रकम को लेना तथा लोन के रकम में 33,000/ रूपये को कम्पनी में जमा किया गया तथा बाकी बचे रकम को अपने उपयोग में खर्च कर लिया हूं और फर्जी क्लोजर रिपोर्ट देना अपना जुर्म स्वीकार किये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।