Crime News : नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ भागकर लेजाकर दुष्कर्म करने वाले वाले आरोपी रितिक को दो अलग अलग धाराओं में 25 साल की सजा और 5 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बेगमगंज न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया की बेगमगंज निवासी एक नाबालिग को सागर जिले का निवासी आरोपी रितिक उर्फ जित्तू बहला फुसलाकर उसे आपने साथ ले गया था जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना अंजाम दिया था जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी। जिसको लेकर नाबालिग के परिजनों ने बेगमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसको लेकर द्वित्तीय सत्र न्यायाधीश सचिन द्वेवेदी ने दो अलग अलग धाराओं में 25 साल की सजा और 5 हज़ार रुपए का जुर्माना भी आरोपी रितिक उर्फ जित्तू पर लगाया गया है जिसमे 5L/6 धारा पास्को एक्ट में 20 साल की सजा और 3 हज़ार का जुर्माना और366 का धारा में 5 साल की सजा और दो हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है कुल मिलाकर पच्चीस साल की सजा और पांच हज़ार रुपए का जुर्माना ।
बता दें इस मामले में आरोपी रितिक के माता पिता को भी आरोपी बनाया गया था जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया। आरोपी फिल्हाल ज़मानत पर था जिसे आज न्यायालय ने सजा सुनाई है।